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Liquor Policy: 99 रुपये में मिलेगा शराब का हर ब्रांड, जानें कितनी बोतल ले सकते हैं आप?

Andhra Pradesh Liquor Policy
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Andhra Pradesh Liquor Policy: 99 रुपये में मिलेगा शराब का हर ब्रांड, जानें कितनी बोतल ले सकते हैं आप?

Andhra Pradesh Liquor Policy: आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू की गई है जिसके तहत आपको अब 99 रुपये में शराब की बोतल मिल सकती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश से आप कितनी शराब की बोतल उत्तर प्रदेश ला सकते हैं, तो इस लेख में आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी।

भारत में शराब का सेवन खास अवसरों या गम के मौकों पर खूब होता है। शराब की खपत भारत में काफी ज्यादा है और सरकार भी शराब पर एक्साइज टैक्स के जरिए करोड़ों रुपये का राजस्व वसूलती है। भारत में कई तरह के शराब ब्रांड उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ की कीमत हजारों रुपये होती है, तो कुछ बोतलें बेहद सस्ती होती हैं।

अगर आपके पास महंगी शराब खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए यह सही समय है कि आप आंध्र प्रदेश जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की नई शराब नीति के तहत अब आप मात्र 99 रुपये में शराब की बोतल खरीद सकते हैं।

99 रुपये में कैसे मिलेगी शराब?

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य की liquor policy में बड़ा बदलाव किया है। यह नई नीति 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसके तहत शराब की बोतलें 99 रुपये या उससे भी कम में मिलेंगी। इसके अलावा, शराब की दुकानें अब पहले से तीन घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। राज्य सरकार को इस नई नीति से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा के revenue की उम्मीद है। इसके साथ ही, शराब की दुकानों का निजीकरण भी किया जाएगा, जिससे सरकार को अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है।

कितनी बोतल यूपी ला सकते हैं?

अब सवाल यह उठता है कि अगर आप आंध्र प्रदेश से शराब खरीदते हैं, तो क्या आप उसे उत्तर प्रदेश ला सकते हैं? हां, ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कार्टन भरकर शराब ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा।

मान लीजिए आप ट्रेन से आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश शराब लेकर आ रहे हैं, तो आप अधिकतम 2 लीटर शराब ही ला सकते हैं। इससे ज्यादा शराब लाने पर आपको 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। आपकी आगे की यात्रा का टिकट भी रद्द हो सकता है। अगर आप कार से आ रहे हैं, तो आप सिर्फ 1 लीटर शराब ला सकते हैं। इससे ज्यादा लाने पर आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

फ्लाइट में ज्यादा शराब ले जाने की अनुमति

अगर आप flight से यात्रा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा शराब ला सकते हैं। फ्लाइट में आप अधिकतम 5 लीटर शराब ला सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। शराब में alcohol की मात्रा 70 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसे फ्लाइट में ले जा सकते हैं। यह नियम खासतौर पर फ्लाइट में सुरक्षित यात्रा के लिए बनाया गया है, जिससे किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

आंध्र प्रदेश की शराब नीति से क्या होगा फायदा?

आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति से सरकार को काफी फायदा होने की संभावना है। निजीकरण के जरिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग शराब खरीद पाएंगे। इसके साथ ही, सस्ती शराब की उपलब्धता से राज्य में शराब की खपत भी बढ़ेगी, जिससे सरकार को tax revenue में बढ़ोतरी होगी।

यह नई नीति खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो महंगी शराब नहीं खरीद पाते थे। इसके अलावा, शराब की दुकानों का निजीकरण होने से स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।


FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

  1. क्या आंध्र प्रदेश में हर ब्रांड की शराब 99 रुपये में मिलेगी?
    नहीं, केवल चुनिंदा ब्रांड्स की शराब आपको 99 रुपये में मिलेगी। बाकी ब्रांड्स की कीमतें अलग-अलग होंगी।
  2. मैं आंध्र प्रदेश से कितनी शराब उत्तर प्रदेश ला सकता हूं?
    ट्रेन से आप अधिकतम 2 लीटर और कार से 1 लीटर शराब ला सकते हैं। फ्लाइट से आप 5 लीटर तक शराब ला सकते हैं, बशर्ते शराब में अल्कोहल की मात्रा 70% से ज्यादा न हो।
  3. अगर मैं ज्यादा शराब लेकर आऊं तो क्या होगा?
    अगर आप नियमों से ज्यादा शराब लाते हैं, तो आपको 500 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। आपकी यात्रा का टिकट भी रद्द किया जा सकता है।
  4. आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति से राज्य सरकार को क्या लाभ होगा?
    नई नीति से राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा के टैक्स राजस्व की उम्मीद है, साथ ही शराब की दुकानों के निजीकरण से रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट, टॉकआज मीडिया (Talkaaj Media)  

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